रद्द हो सकता है अरविंद केजरीवाल का नामांकन

रद्द हो सकता है अरविंद केजरीवाल का नामांकन
Arvind Kejriwal
आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल

टुडे भास्कर डॉट कॉम
आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए खुद को राष्ट्रीय राजधानी का अवैध रूप से निवासी घोषित करने को लेकर ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द करने के लिये कांग्रेस नेता किरण वालिया की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केजरीवाल से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी और अन्य को भी नोटिस जारी कर वालिया की याचिका पर बुधवार तक जवाब मांगा है। वालिया नयी दिल्ली सीट पर केजरीवाल की प्रतिद्वंद्वी हैं।
कांग्रेस नेता के वकील ने मौखिक रूप से दलील दी कि केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए गलत सूचना दी। इसी दलील के बाद अदालत का आदेश आया है।
अदालत ने यह भी कहा कि सभी प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख चार फरवरी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
वालिया ने याचिका में आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने की अवैध रूप से मांग की। आप प्रमुख ने इसके लिए खुद को पिछले 22 महीनों से दिल्ली का निवासी घोषित किया।
उन्होंने याचिका में कहा है कि आप नेता हमेशा से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कौशांबी स्थित गिनार अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 405 में रहते आए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने का चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह से अवैध, अनुचित, दिमाग लगाए बगैर किया गया, मनमाना और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में उनका नाम शामिल कर और उनके नामांकन कागजात को स्वीकार कर एक बाहरी और दिल्ली के अनिवासी को कथित तौर पर प्रोत्साहित किया।
याचिका के जरिए केजरीवाल का नाम नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
केजरीवाल का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के खिलाफ आपत्तियों और अर्जियों पर भी याचिका के जरिए मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को निर्देश देने की मांग की गई है

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