डिप्टी मेयर के पत्र पर जागा निगम, इको ग्रीन कंपनी पर गिरी गाज 

डिप्टी मेयर के पत्र पर जागा निगम, इको ग्रीन कंपनी पर गिरी...
deputy mayor manmohan garg,

Todaybhaskar.com
faridabad| घर-घर से कूड़ा उठाने वाली इको ग्रीन कंपनी की ओर से मनमाने रेट वसूलने पर डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग ने निगम के आयुक्त को पत्र लिखा था| जिस पर निगमायुक्त ने कारवाही करते हुए कहा कि अब सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से ही यूजर चार्ज देना होगा। अगर कंपनी के कर्मचारी एक्स्ट्रा चार्ज वसूलते हैं तो उक्त कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर जुर्माना भी लगाया जाएगा।  उन्होंने यह निर्देश आज इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों को दिए।
निगमायुक्त ने लोगों से अपील की कि अगर इको ग्रीन कंपनी उक्त नोटिफिकेशन के अनुसार यूजर चार्ज नहीं ले रही है या घर से कूड़ा नहीं उठा रही है तो लोग टोल फ्री नंबर 18001025953 पर शिकायत कर सकते है। निगम अफसर मामले की जांच करेंगे और मामला सही मिलने के बाद कंपनी के खिलाफ कार्यवाही अवश्य होगी।
निगमायुक्त मौहम्मद शाइन ने आज इको ग्रीन कंपनी द्वारा घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए  लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने की आई शिकायतों को लेकर इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में निगम के अधीक्षण अभियन्ता रमेश बंसल, इको ग्रीन कंपनी के प्रोजेक्ट कोउर्डिनेटर संजीव अग्रवाल अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। मीटिंग में निगम के अधीक्षण अभियन्ता रमेश बंसल निगमायुक्त के संज्ञान में लाया कि निगम द्वारा एम0सी0एफ0/ईई/एसडब्ल्यूएम/2018/47दिनांक 12-2-2018 को नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें अलग-अलग कैटिगरी में कूड़ा उठाने का चार्ज निर्धारित किया गया है जिसे इको ग्रीन कंपनी को उसी हिसाब से चार्ज चाहिए था। उक्त नोटिफिकेशन की एक-एक कॉपी वार्ड पार्षदों के पास भी भिजवा दी गई है।
निगमायुक्त ने बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार रेजिडेंशियल एरिये में पड़ने वाली स्लम बस्ती और एफडब्ल्यूएस फ्लैट पर 5 रूपये, 100 गज तक हॉस्टल सहित आवासीय सदन (भूखंड क्षेत्रफल) पर 20 रूपये , 100 से 200 गज के प्लाट पर 40 रूपये, 200 गज से 400 गज के प्लाट पर 50 रूपये तथा 400 गज से ज्यादा प्लाट पर 100 रूपये चार्ज निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा कॉर्मशियल एरियों में 200 स्कवॉयर फीट तक सर्विस स्टेशन, ढाबो, मत्स्य पालन की दुकानों, मार्किट में दुकानों पर 25 रूपये, 200 स्कॉयर फीट से से अधिक व्यक्तिगत दुकानों, निजी कार्यालयों, रेस्तरां, ढाबो, अनाज मंडी की दुकानों पर 100 रूपये, 50 बेड के हास्पिटल, नर्सिंग होमों पर 1500 रूपये तथा शॉपिंग मॉल, कॉम्पलैक्स, सिनेमा हॉलों से 50 पैसा प्रति स्कवायर फीट चार्ज वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आफिस पर 150 रूपये, 2 एकड में बने एजुकेशन इंस्टिटयूट से 500 रूप्ये चार्ज निर्धारित किया गया है। शहर की धर्मशाला, धार्मिक स्थल, स्पोर्टस काम्पलैक्स में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है।
इको ग्रीन कंपनी के कोउर्डिटनेटर संजीव अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि घर-घर/कॉमर्शियल कूड़ा उठाने वाली इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों को पेमेंट का भुगतान मशीन के द्वारा निकली पर्ची से करें। पेमेेंट का भुगतान ऑनलाईन और चेक द्वारा भी किया जा सकता है।

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