नीतीश कटारा हत्याकांड में अदालत आज सुना सकती है फैसला

नीतीश कटारा हत्याकांड में अदालत आज सुना सकती है फैसला
nitish katara
नीतीश कटारा

टुडे भास्कर डॉट कॉम
दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा का ऐलान कर दिया है. इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास यादव सहित तीन लोगों को सजा दी गई है. कोर्ट ने विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल को 25-25 साल की सजा सुनाई है तो वहीं इस मामले में तीसरे आरोपी  सुखदेव पहलवान को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने विकास और विशाल पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
विकास, उसके चचेरे भाई विशाल और सुखदेव पहलवान कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. कटारा की 16 और 17 फरवरी 2002 की दरम्यानी रात को हत्या कर दी गई थी, क्योंकि विकास को पीड़ित का अपनी बहन भारती के साथ प्रेम संबंध गंवारा नहीं था. भारती सपा के पूर्व सांसद डीपी यादव की बेटी हैं.
न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति जे आर मिड्ढा की पीठ 13 साल पुराने मामले में सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने पिछले साल आठ दिसंबर को दोषियों की सजा पर सुनवाई पूरी कर ली थी. अदालत तीनों दोषियों को अप्रैल 2014 से सुनाई गई सजा पर दलीलें सुन रही थी.
दोषियों ने सजा में नरमी बरतने के साथ-साथ मौत की सजा से छूट की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि वे सुधर सकते हैं और उनका कृत्य इतना बर्बर या जघन्य नहीं था कि वे मौत की सजा के हकदार हों.
पीड़ित की मां नीलम कटारा और दिल्ली पुलिस ने उनके अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ बताते हुए तीनों को मौत की सजा देने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि अगर दोषियों को मौत की सजा नहीं दी जाती है, तो उन्हें बढ़े हुए आजीवन कारावास की सजा दी जाए. उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल, 2014 को निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें इस अपराध को झूठी शान की खातिर हत्या बताया गया था.

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